Rice Export: सरकार का बड़ा फैसला, चावल निर्यातकों को 6 महीने के लिए मिली राहत
Rice Export: सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती (Basmati Rice) और गैर-बासमती चावल (Non-Basmati Rice) के निर्यात के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन (Export Inspection) एजेंसियों द्वारा प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को 6 महीने के लिए समाप्त कर दिया है.
कुछ यूरोपीय देशों को चावल निर्यात के लिए 6 माह तक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं. (Image- Freepik)
कुछ यूरोपीय देशों को चावल निर्यात के लिए 6 माह तक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं. (Image- Freepik)
Rice Export: सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती (Basmati Rice) और गैर-बासमती चावल (Non-Basmati Rice) के निर्यात के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन (Export Inspection) एजेंसियों द्वारा प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को 6 महीने के लिए समाप्त कर दिया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कहा कि वह 17 अगस्त, 2022 की नोटिफिकेशन में संशोधन कर रहा है.
संशोधन के अनुसार, सिर्फ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य यूरोपीय देशों मसलन आइसलैंड (Iceland), लीसटेंस्टाइन (Liechtenstein), नॉर्वे (Norway), स्विट्जरलैंड (Switzerland) और ब्रिटेन (United Kingdom) को चावल (बासमती और गैर-बासमती) के निर्यात के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल/एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी.
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एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (EIC) भारत की आधिकारिक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जो देश से अन्य देशों को एक्सपोर्ट किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है.
6 महीने तक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
डीजीएफटी ने आगे स्पष्ट किया कि निर्यातकों को इस नोटिफिकेशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए बाकी यूरोपीय देशों को निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल/एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी.
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इससे पहले अन्य यूरोपीय देशों को भी एक्सोपर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का सर्टिफिकेट अनिवार्य था. यह नियम 1 जनवरी 2023 से प्रभावी था, लेकिन अब डीजीएफटी ने इन प्रतिबंधों को हटा दिया है.
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(पीटीआई इनपुट के साथ)
01:59 PM IST